Thursday, February 6, 2025
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अब पंजाब में 10वीं तक पंजाबी पढ़ना अनिवार्य, नहीं तो देना होगा जुर्माना

डिजिटल डेस्क : पंजाब में अब पहली से दसवीं तक पंजाबी पढ़ना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने दसवीं कक्षा तक के स्कूलों में पंजाबी को अनिवार्य विषय घोषित कर दिया है। सरकारी दफ्तरों में भी पंजाबी भाषा अनिवार्य कर दी गई है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि कानून का उल्लंघन करने पर स्कूलों पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. सभी राज्य बोर्ड भी पंजाबी में लिखे जाएंगे।

उच्च शिक्षा और भाषा मंत्री परगट सिंह ने विधानसभा में पंजाबी भाषा से जुड़े दो अहम बिल पास कर दिए हैं. पंजाबी और अन्य भाषा शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2021 के पारित होने के साथ, पंजाबी को अब राज्य भर के स्कूलों में पहली से दसवीं कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य विषय बना दिया जाएगा।

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दूसरा विधेयक, पंजाब राज्य भाषा (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है, जिसके तहत उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया गया है जो पंजाबी भाषा में आधिकारिक कामकाज नहीं करते हैं।

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