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केंद्र सरकार के नियमों के विरुद्ध मैसेजिंग एप व्हाट्सएप कोड पहुंच गया है दरअसल 3 महीने पहले जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया था कि व्हाट्सएप और उस जैसी कंपनियों को अपने मैसेजिंग एप पर भेजे गए मैसेज के ओरिजिन की जानकारी अपने पास रखनी होगी इसी नियम के खिलाफ व्हाट्सएप दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। Whatsapp Pahuncha Dilli High Court
इस मुद्दे पर कंपनी का कहना है कि सरकार के इस फैसले के कारण लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी जिसके लिए व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा कि मैसेजिंग एप से किसी की चैट को इस तरह से ट्रेस करना लोगों की प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन होगा और फिर यह हमारे लिए प्लेटफार्म पर भेजे गए मैसेज पर नजर रखने जैसा होगा जिससे हमारी प्राइवेसी पॉलिसी एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या कोई भी महत्व नहीं बचेगा।
सरकार के साथ बातचीत जारी रखेगा व्हाट्सएप।
व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि इन पहलुओं को लेकर हम लगातार सिविल सोसायटी और दुनिया भर के विशेषज्ञों के साथ इसका विरोध करते आए हैं जिससे किसी भी यूजर की प्राइवेसी को खतरा हो इस वजह से ही हम इस मामले का समाधान निकालने के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत को जारी रखेंगे।
व्हाट्सएप के साथ ही इस पर मालिकाना हक रखने वाली कंपनी फेसबुक में भी अपना बयान देते हुए कहा कि पार्टी के नियमों का पालन करेगी और साथ ही कुछ मुद्दों को लेकर सरकार से अपनी बातचीत भी जारी रखेगी फेसबुक का कहना है कि आईटी के नए नियमों के मुताबिक ऑपरेशनल प्रोसेस लागू करना और इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने को लेकर कंपनी लगातार काम कर रही है और साथ ही कंपनी इन नियमों के तहत इस का भी ध्यान रखें कि लोग आजादी के साथ और सुरक्षित ढंग से इस प्लेटफार्म के जरिए अपनी बात को सबके सामने रख सके।
IT के नए नियमों की गाइडलाइन 25 फरवरी को की गई थी जारी।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर सरकार ने इसी साल 25 फरवरी को नई गाइडलाइन जारी की थी जिन्हें लागू करने के लिए सरकार ने 3 महीने का समय दिया था जो कि 25 मई को खत्म हो चुकी है। जिसके चलते व्हाट्सएप टि्वटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क ने नहीं बताया है कि इन गाइडलाइंस को लागू किया गया है या नहीं जिस वजह से ही सरकार इन पर एक्शन ले सकती है।
सरकार द्वारा सोशल मीडिया के लिए जारी की गई गाइडलाइन।
* भारत में सभी सोशल मीडिया अपने तीन अधिकारियों, चीफ कंप्लायंस अफसर नोडल कांटेक्ट अफसर और रेजिडेंट ग्रेवाल अफसर को नियुक्त करें जो कि भारत में ही रहते हो साथ ही इनके कांटेक्ट नंबर ऐप और उसकी वेबसाइट पर पब्लिश किए जाएं।
* सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यह भी बताएं कि उनके पास किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करवाने की क्या व्यवस्था है और साथ ही अधिकारी शिकायत पर 24 घंटे के अंदर ध्यान दें और 15 दिन के अंदर शिकायत करने वाले को बताएं कि उसकी रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया गया है और अगर एक्शन नहीं लिया गया है तो इसका कारण बताएं।
* ऑटोमेटेड टूल्स और तकनीक के जरिए एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे रेप बाल यौन और शोषण जैसे कांटेक्ट की पहचान हो सके साथ ही ऐसी इंफॉर्मेशन की भी पहचान करें जिसे कभी पहले प्लेटफार्म से हटाया गया हो जिनका इंटूल्स के माध्यम से रिव्यू करें और इस पर नजर रखने के लिए प्लेटफॉर्म के पास पर्याप्त स्टाफ हो। Whatsapp Pahuncha Dilli High Court
* सभी प्लेटफार्म अपनी एक मंथली रिपोर्ट पब्लिश करें जिसमें वह उन पर आई शिकायतों और उन पर किए गए एक्शन की जानकारी साझा करें और साथ ही जिस लिंक और कंटेंट को प्लेटफार्म से हटाया गया है उसकी भी जानकारी दी जाए।
* अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी आपत्तिजनक जानकारी को हटाता है तो सबसे पहले उस कंटेंट को बनाने वाले या अपलोड करने वाले या फिर उसे शेयर करने वाले की जानकारी दें और साथ ही इसका अर्थ भी बताना होगा हालांकि यूजर को प्लेटफार्म के एक्शन के खिलाफ अपील करने का मौका दिया जाए और साथ ही इन विवादों से निपटने के लिए मैकेनिज्म पर ग्रेवांस अफसर लगातार अपनी नजर रखें।
Written By : Shruti Dixit
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