नई दिल्ली : उड़िया फिल्मों की अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी और अभिनेता से लोकसभा सांसद बने बीजद नेता अनुभव मोहंती का तलाक इन दिनों चर्चा में हैं। फिलहाल मामला अदालत में है। इस बीच कटक के एडीजेएम कोर्ट ने अनुभव मोहंती की याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने वर्षा प्रियदर्शनी को आदेश दिया है कि वे दो महीने के अंदर अनुभव मोहंती के पैतृक आवास को खाली कर दें। वहीं अनुभव मोहंती को हर महीने 30 हजार रुपये गुजारे के लिए वर्षा को देने के भी निर्देश दिए हैं।
प्रियदर्शनी के खिलाफ दाखिल की थीं याचिकाएं
दरअसल, अनुभव मोहंती ने वर्षा के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि, वह उनका पैतृक आवास खाली कर दें, मैं उनके लिए अलग घर की व्यवस्था करने को तैयार हूं। इसके अलावा दूसरी याचिका में उन्होंने वर्षा के आय के स्रोतों का खुलासा करने की भी मांग की थी। बीते सप्ताह अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोई कितने दिन इंतजार करे
दरअसल, तलाक मामले में सांसद अनुभव मोहंती कई बार सोशल मीडिया पर निजी जिंदगी को लेकर खुलासा कर चुके हैं। बीते दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में उन्होंने पत्नी के साथ यौन संबंधों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, हमारी शादी को आठ साल हो गए हैं, लेकिन इतने सालों बाद भी उनकी पत्नी वर्षा ने संबंध बनाने की इजाजत नहीं दी है। मैं मानसिक तनाव से गुजर रहा हूं। कोई कितने दिन और इंतजार करे, मैं अपनी पत्नी से तलाक चाहता हूं, लेकिन अभी मामला कोर्ट में है।
2014 में हुई थी शादी
उड़िया फिल्मों के जाने-माने अभिनेता अनुभव मोहंती ने 2013 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 2014 में उन्होंने वर्षा प्रियदर्शिनी से शादी रचाई थी। हालांकि, कुछ दिनों बाद ही दोनों के बीच अनबन की खबरें सामने आईं और पति-पत्नी के बीच संबंध खराब होते गए। 2016 में पहली बार अनुभव मोहंती ने अपनी पत्नी के खिलाफ याचिका दायर कर कहा था कि हमारी शादी को दो साल बीत गए हें, लेकिन पत्नी प्रियदर्शिनी यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं देती हैं।
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2020 में दाखिल की थी तलाक याचिका
इसके बाद अनुभव मोहंती पत्नी प्रियदर्शनी से तलाक लेने के लिए 2020 में कोर्ट पहुंचे। उन्होंने तलाक लेने के लिए अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद वर्षा ने भी मोहंती के खिलाफ घरेलू हिंसा और दूसरी महिलाओं से संबंध रखने का आरोप लगाया था।