Homeउत्तर प्रदेशरामपुर:ईडी ने  मांगा आजम खान की कब्जाई जमीनों का ब्योरा

रामपुर:ईडी ने  मांगा आजम खान की कब्जाई जमीनों का ब्योरा

रामपुर : सुरेश कुमार : यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को जमीन अधिग्रहण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. वहीं आज जमीन संबंधी प्रकरणों को लेकर ईडी ने आजम खान की कब्जाई जमीनों का ब्योरा मांगा। सपा नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज जमीन संबंधी प्रकरणों का विवरण तलब करने के लिए तहसीलदार सदर ने 9 सदस्यीय टीम गठित की। जौहर विश्वविद्यालय में जमीन का मौका मुआयना कर सकती है तहसीलदार सदर ने 9 सदस्यीय टीम। मौका मुआयना कर रिपोर्ट ईडी को भेजेगी राजस्व टीम। पहले भी प्रशासनिक टीम कर चुकी है जमीन की पैमाइश।सपा शासनकाल में नियमों को ताक पर रखकर जमीन का हस्तांतरण करने का है आजम खान पर आरोप लगा है। जौहर विवि के चांसलर हैं आजम खान।

इसलिए जेल से बाहर नहीं आ सके आजम खान

सत्ता परिवर्तन के बाद से अब तक आज़म खान पर दर्ज हुए कुल 89 मुकदमों में जमानत मिल गई है, लेकिन अभी 4 दिन पहले ही एक केस में नाम खुलने पर वारंट जारी हो गए हैं। अभिरक्षा वारंट पुलिस ने कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद सीतापुर जिला जेल में जाकर तामील करा दिया। अब जब तक उनकी जमानत इस केस में नहीं होगी, तब तक आज़म खान जेल में ही रहेंगे।

इस केस में खुला आजम खान का नाम

आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता के रसूख के चलते आरपीएस स्कूल का रजिस्ट्रेशन कागजों में हेराफेरी करके कराया। नगर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अज्ञात के खिलाफ केस फाइल किया था।जांच की आंच आज़म पर आई तो पुलिस ने उनका नाम खोल दिया। कोर्ट को भेजी रिपोर्ट में अब आज़म खान को जमानत करानी पड़ेगी, तभी उनका जेल से बाहर आना सम्भव है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 आदि में केस फाइल हुआ है।

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