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समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

डिजिटल डेस्क : वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है. याचिका के अनुसार, सपा ने चुनाव के लिए उम्मीदवार का निर्धारण करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है और इसकी मान्यता को रद्द करना होगा। एक टीवी चैनल से बात करते हुए अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि यूपी के कैराना से नाहिद हसन को मैदान में उतारकर एसपी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है. उपाध्याय ने कहा, ‘समाजवादी पार्टी ने कैराना से एक गुंडे को मैदान में उतारा है। एसपी ने अपने ट्विटर अकाउंट और वेबसाइट पर उसके आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में कोई जानकारी नहीं दी गई।

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वकील ने कहा, “मैंने शीर्ष अदालत में दायर याचिका में दावा किया है कि सपा अध्यक्ष ने शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना की है।” ऐसे में चुनाव आयोग को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। हालांकि, यूपी पुलिस द्वारा नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट भी काट दिया। विरोध के बाद एसपी ने नाहिद हसन की बहन को टिकट दिया. हालांकि बीजेपी अभी भी इस मामले में सपा के खिलाफ आक्रामक है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद हमला बोलते हुए कहा कि सपा की पहली सूची से ही उनका मकसद साफ हो गया था कि वे पश्चिमी यूपी को गुंडाराज में कैसे फेंकने की तैयारी कर रहे हैं.

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