अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फातिमा के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी

प्रमाण पत्र

रामपुर : सुरेश कुमार : एक बार फिर बढ़ सकती हैं आजम खान के परिवार की मुश्किलें, दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज होने वाली सुनवाई में गैरहाजिर रहे तंजीम फातिमा और अब्दुल्लाह आजम के विरुद्ध एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किए गैर जमानती वारंट, वारंट के बाद बढ़ सकती हैं अब्दुल्लाह आजम और तंजीम फातिमा की मुश्किलें, किसी भी वक्त पुलिस कर सकती है गिरफ्तार, इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मई निर्धारित की गई है जिससे पहले अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फातिमा को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा अन्यथा किसी भी समय पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।

दरअसल आज होने वाली सुनवाई में अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फातिमा ने गैर हाजरी में हाजिरी माफी एप्लीकेशन दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने निरस्त करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।

आजम की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र पेश किया

इस संबंध में सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया एमपी एमएलए कोर्ट (एसीजीएम फर्स्ट) रामपुर ने आज क्राइम नंबर 4/19 जो दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला है उसकी सुनवाई के लिए तारीख नियत थी इस पत्रावली में गवाह मनोज पाठक जी प्रोक्यूएशन की ओर से उपस्थित थे और उनसे बचाव पक्ष द्वारा ज़िरह की जानी थी तो आज बचाव पक्ष की ओर से यह कहते हुए कि उनके प्रवक्ता अधिवक्ता बाहर दिल्ली से आते हैं वह नहीं आ सके हैं और ज़िरह नहीं की जा सकती

इस आधार पर उन्होंने स्थगन की प्रार्थना की और अभियुक्त श्रीमती तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आजम की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे न्यायालय ने निरस्त करते हुए दोनों की ही श्रीमती तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आजम के गैर जमाती वारंट जारी कर दिए है और सुनवाई के लिए और ज़िरह के लिए अगली तारीख 16 दी गई हैं गैर जमानती वारंट का मतलब है कि जो उनकी जमानत थी उसे कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करके उन्हें पुलिस के द्वारा उपस्थित करने का आदेश दिया है, पुलिस किसी भी वक्त गैर जमानती वारंट प्राप्त होने पर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।

Read More : जयपुर की राजकुमारी का दावा, ताज मुगलों की नहीं हमारे पूर्वजों की विरासत