Homeलखनऊलखनऊ में लाउडस्पीकर पर बैन, राजधानी धारा-144 लागू, पढ़ें गाइडलाइन

लखनऊ में लाउडस्पीकर पर बैन, राजधानी धारा-144 लागू, पढ़ें गाइडलाइन

लखनऊ :प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी पर्व और कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है. प्रशासन ने रामनवी, अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद को लेकर 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी है. राजधानी में इस दौरान किन-किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा इसको लेकर बाकायदा गाइडलाइन जारी की है.

लखनऊ में इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

प्रशासन ने विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही 10 मई तक विधानसभा के आसपास धरना-प्रदर्शन पर भी बैन रहेगा. साथ ही सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा.

इसके अलावा प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. बगैर इजाजत जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है. हालांकि धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूस में गाइडलाइन का पालन करते हुए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की गई है. इसके अलावा राजधानी में कोरोना के मद्देनजर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. बिना मास्क के कोई दिखता है, तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा. सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है.

Read more : मुलायम से भी टूटा शिवपाल यादव का दिल

सरकारी दफ्तरों के अलावा अन्य स्थानों पर पुलिस आयुक्त या फिर संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बाद ही ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी की जा सकती है. इसके अलावा कोई भी बिना प्रशासन की अनुमति के 5 या इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा निकाले जानने वाले जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा. धारा 144 के अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाने पर भी प्रतिबंध है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं में सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

 

- Advertisment -

Recent Comments

Exit mobile version