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 लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को जेल से रिहा, हाईकोर्ट ने दी जमानत

डिजिटल डेस्क : लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जेल से रिहा कर दिया गया है. आशीष मिश्रा पर किसानों को भगाने का आरोप है। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष को जमानत दे दी है।आशीष मिश्रा के वकील अभधेश कुमार सिंह ने कहा कि अदालत ने दो बार तीन लाख रुपये की जमानत मांगी थी। उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा को शहर से बाहर जाने में कोई बाधा नहीं होगी। वह कहीं भी जा सकता है।

किसानों को मारने के लिए लगाए गए वाहन
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी ने दिसंबर में एक बड़ा बयान जारी किया था. एसआईटी के मुताबिक, किसानों को मारने के इरादे से एक कार ने टक्कर मार दी। घटना कोई दुर्घटना नहीं है।

आशीष मिश्रा को 124 दिन बाद मिली जमानत
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है. उत्तर प्रदेश में जिस दिन मतदान शुरू हुआ उसी दिन आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई थी। आशीष मिश्रा को 124 दिन बाद जमानत मिल गई।

आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था
आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें चार किसान और एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। 3 अक्टूबर की घटना में विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दायर आरोपपत्र में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया था। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वह जमानत के खिलाफ अदालत जाएंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे।

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जयंत सिंह ने लिया निशाने पर
प्रदेश लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, क्या व्यवस्था है !! चार किसानों को रौंदा गया, चार महीने की जमानत पर आपको बता दें कि आशीष मिश्रा इससे पहले दो बार निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन कर चुके थे, लेकिन दो बार उनकी अर्जी अदालत ने खारिज कर दी थी.

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