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“अगर ऐसा घोटाला हुआ तो भारत में निवेश कौन करेगा…?” एनएसई कांड में जज का सीबीआई से सवाल

नई दिल्ली: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) घोटाले पर एक अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. सीबीआई से कोर्ट में पूछा गया है कि अगर ऐसा कोई घोटाला हुआ तो भारत में कौन निवेश करेगा? अदालत ने सीबीआई से कहा कि पूर्व एनएसई प्रमुख और ‘हिमालय योगी’ से जुड़े हेराफेरी मामले में बाजार नियामक सेबी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. विशेष न्यायाधीश ने सीबीआई से कहा, ”देश का सम्मान खतरे में है. घोटाले के बारे में आपका क्या अनुमान है?’ न्यायाधीश ने कहा, “हमारी विश्वसनीयता दांव पर है।” अगर ऐसा घोटाला हुआ तो भारत में कौन निवेश करेगा? आप जांच जारी नहीं रख सकते। चार साल हो चुके हैं। आपको जांच जल्दी खत्म करनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को हाल ही में देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. चित्रा पर ‘हिमालयी योगी’ के प्रभाव में बड़े फैसले लेने का आरोप है। सीबीआई के मुताबिक, हिमालय योगी एनएसई के पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम थे। सीबीआई ने अदालत से कहा है कि वह मामले में सेबी की भूमिका की जांच कर रही है। अदालत को आगे बताया गया कि एनएसई के पूर्व प्रबंध निदेशक रवि नारायण से भी इस संबंध में पूछताछ की गई है।

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चित्रा 2013 से 2016 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सीईओ और प्रबंध निदेशक थीं, जिसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया। चित्रा तब सुर्खियों में आती है जब बाजार नियामक सेबी ने एक योगी के प्रभाव में एनएसई (चित्रा रामकृष्ण) के पूर्व एमडी आनंद सुब्रमण्यम को समूह संचालन अधिकारी और एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी किया। आयकर विभाग ने चित्रा रामकृष्ण और आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ कर चोरी के मामलों की जांच के तहत मुंबई और चेन्नई में उनके परिसरों पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य दो व्यक्तियों के खिलाफ कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच करना और सबूत जुटाना था। वास्तव में, संदेह किया गया था कि उन्होंने तीसरे पक्ष के साथ गोपनीय जानकारी साझा करके अवैध वित्तीय लाभ प्राप्त किया था।

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