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यहां रेप के दोषियों की अब खैर नहीं, संसद ने नपुंसक बनाने की सजा को दी मंजूरी

इस्लामाबाद : पाकिस्तान में बलात्कार के अपराधियों के लिए एक कानून तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत रेप के दुष्कर्म के दोषियों को दवा देकर नपुंसक बनाया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य रेप के अपराधी के फैसले में तेजी लाना और कड़ी सजा देना है। लगातार बढ़ते दुष्कर्म के मामले चिंता का विषय हैं।

अपराधियों को बनाया जाएगा नपुंसक
दोषी यौन अपराधियों को संसद द्वारा एक नया कानून पारित करने के बाद रासायनिक तरीकों से नपुंसक बनाए जाने का सामना करना पड़ सकता है। इस कदम का उद्देश्य सजा में तेजी लाना और कड़ी सजा देना है। यह कानून देश में महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में हुई बढ़त को देखते हुए और अपराध पर रोक लगाने के लिए लाया गया है।

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अध्यादेश के एक साल बाद बना कानून
आपको बता दें राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के पाकिस्तानी मंत्रिमंडल द्वारा पारित अध्यादेश पर मुहर लगाने के लगभग एक साल बाद यह विधेयक पारित हुआ है। इस कानून में दोषी की सहमति से उसे केमिकल्स के जरिए नपुंसक बनाने और ऐसे केस की तुरंत सुनवाई के लिये विशेष अदालतों के गठन करने का प्रावधान तैयार किया गया है।

 

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