Homeउत्तर प्रदेशज्ञानवापी मस्जिद परिसर में उमड़ी भीड़, विश्‍वनाथ गेट बैठी मह‍िला हिरासत में

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में उमड़ी भीड़, विश्‍वनाथ गेट बैठी मह‍िला हिरासत में

वाराणसी  : अमित गुप्ता : वाराणसी की एक कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होने जा रहा है. इसे लेकर मुस्लिम पक्षकार और संत समाज दोनों पक्षों में टकराव की नौबत बनती दिख रही है. वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है, इसलिए उन्हें ऋंगार गौरी मंदिर में पूजा का हक दिया जाए. वहीं ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन कमेटी कोर्ट के आदेश के खिलाफ खड़ी है. शुक्रवार को मस्‍जिद का नजारा भी बदलता नजर आ रहा है.

नमाजियों की संख्‍या बढ़ी

स्‍थानीय दुकानदारों ने बताया क‍ि मस्जिद में हर शुक्रवार की अपेक्षा इस बार ज्‍यादा संख्‍या में मुस्‍लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं. परिसर के चारों ओर काफी भीड़ नजर आ रही है. वहीं, मालौल को खराब करने की कोशिश करते हुए देखा गया. अचानक एक महिला काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नम्बर 4 पर नमाज पढ़ने लगी. वह काफी देर तक नमाज पढ़ती रही.

पुलिसकर्मियों ने काफी इंतजार के बाद उसे जबरन उठा लिया.फिलहाल, महिला को हिरासत में ले लिया गया. माहौल को भांपते हुए भारी संख्‍या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. वहीं, हिंदू समाज की ओर से भी इस विषय को लेकर काफी चर्चा हो रही है. सुबह के समय संत समाज के लोग शांति से सर्वे हो जाने के लिए हवन-पूजन कर रहे थे. मीड‍ि‍या भी बड़ी संख्‍या में वहां मौजूद है.

ज्ञानवापी पर आज क्‍यों उमड़ रही है भीड़?

दरअसल, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे का काम शुक्रवार से शुरू हो रहा है. ये काम वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश के बाद किया जा रहा है. ज्ञानवापी मस्जिद वाराणासी के काशी विश्वनाथ मंदिर से लगी हुई है. इसी मस्जिद के परिसर की वीडियोग्राफी होनी है. मुस्‍लिम पक्षकार इसका विरोध कर रहे हैं. ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे आज दोपहर 3 बजे से होगा. इस पूरे सर्वे में तीन से चार दिन लगने का अनुमान है. इस दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी होगी.

सर्वे कराने का आदेश क्‍यों दिया गया?

दरअसल कोर्ट में पांच महिलाओं रेखा पाठक, सीता साहू, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास और राखी सिंह ने एक याचिका दायर की थी. पाचों याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से ऋंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा करने की अनुमति दिए जाने की अपील की थी. कोर्ट से इजाजत की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऋंगार गौरी का मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद है.

यह मस्जिद की दीवार से सटा हुआ है. पिछले साल 18 अगस्त को कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. 26 अप्रैल को वाराणसी सिविल कोर्ट का आदेश आया था. आदेश में एक कमीशन नियुक्त किया गया है. इस कमीशन को 6 और 7 मई को दोनों पक्षों की मौजूदगी में ऋंगार गौरी की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए हैं. 10 मई तक अदालत ने इसे लेकर पूरी जानकारी मांगी है. अब मुस्‍लिम पक्षकार इसी सर्वे का विरोध कर रहा है.

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