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 केंद्र ने फिर SC से NEET PG पर EWS कोटा पर तत्काल सुनवाई करने का किया आग्रह

नई दिल्ली: नीट-पीजी पर ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर केंद्र ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई है. केंद्र सरकार ने कहा है कि डॉक्टर इसे लेकर चिंतित हैं. इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. CJI एनवी रमना ने कहा कि वह बुधवार को तीन जजों की बेंच बनाने पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जाना चाहिए। देखते हैं कि बुधवार को बेंच का गठन हो पाता है या नहीं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन किया जाना चाहिए। इस मामले में काउंसलिंग शुरू करने के लिए कोर्ट के अंतरिम आदेश की जरूरत है। इससे पहले सोमवार को जस्टिस डी वाई चंद्रचूर ने कहा था कि वह सीजेआई से बात करेंगे और मामले की जल्द सुनवाई की कोशिश करेंगे.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच में होनी चाहिए, जिसमें अलग-अलग बेंच हों। इस मामले में स्पेशल बेंच का गठन किया जाना है। तब तक केंद्र को पक्षकारों को मामले की जानकारी देनी चाहिए ताकि वे जवाब दाखिल कर सकें।

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दरअसल, केंद्र मौजूदा सत्र के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे में 8 लाख रुपये तक के आय मानदंड में बदलाव नहीं करेगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कही गई है. केंद्र ने प्रवेश के लिए काउंसलिंग की अनुमति मांगी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल वह केवल ईडब्ल्यूएस के तहत 8 लाख रुपये तक कमाने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश देना चाहते हैं। क्योंकि बीच में पैरामीटर बदलने से जटिलता बढ़ेगी। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर मंजूरी मांगी गई है। केंद्र ने कहा कि अगले सत्र से ईडब्ल्यूएस के मानदंड में बदलाव किया जा सकता है।

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