नई दिल्ली: रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को बड़ा झटका लगा है. नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने सुपरटेक को दिवालिया घोषित कर दिया है। दिल्ली-एनसीआर में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की दिल्ली बेंच ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आवेदन पर आदेश पारित किया और बकाया का भुगतान नहीं करने का फैसला किया। एनसीएलटी के फैसले से करीब 25,000 घर खरीदार प्रभावित हो सकते हैं। एनसीएलटी का यह आदेश उन 25,000 से अधिक घर खरीदारों को प्रभावित कर सकता है जो कई वर्षों से डेवलपर के साथ बुक किए गए अपने घर का इंतजार कर रहे हैं।
इस बीच, सुपरटेक ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ एनसीएलएटी में अपील करेंगे। सुपरटेक ने आगे कहा कि इस आदेश से सुपरनोवा, ओआरबी, गोल्फ कंट्री, एचयूईएस, अजैला, एस्क्वायर, वैली, बसेरा, मेट्रोपोलिस मॉल, पेंटागन मॉल, होटल प्रभावित नहीं होंगे।
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